उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है. राज्य सरकार ने कहा है कि वह हाईकोर्ट की टिप्पणी पर अपना जवाब दाखिल करने जा रही है. उसने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा.
इससे कुछ ही समय पहले हाईकोर्ट ने लखनऊ सहित 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया। ये लॉकडाउन आज रात से 26 अप्रैल तक लगाने को कहा गया. इससे पहले दिल्ली में भी आज 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया. हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में लॉकडाउन का आदेश दिया।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति दिन प्रति दिन भयावह होती जा रही है। देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले यूपी में मिल रहे हैं।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारियों और सीएमओ को पर्याप्त माात्रा में कोविड-19 की दवाइयों, ऑक्सीजन सुविधाओं का इंतजाम करने को कहा।
हाईकोर्ट के आदेश से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने कहा था कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राज्य में लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है।साप्ताहित लॉकडाउन जारी रहेगा.



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