उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मुकदमे में मौसा को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
शमसाबाद थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण की 3 साल की पुत्री 1 जनवरी 2016 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान रिश्ते में मौसा सउना उर्फ शान मोहम्मद वहां आया और बच्ची को खिलाने के बहाने उठा ले गया। पुत्री के घर के बाहर न होने पर पिता व परिवार के लोग उसे खोजने लगे।अंधेरा होने पर घर के पीछे कुत्तों के भौंकने लगे। इस पर परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी बच्ची को गड्ढे में फेंक रहा था। टोकने पर बच्ची को गड्ढे में डालकर भाग गया। परिजन बच्ची को सीएचसी लेकर गए। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि की बाद पिता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई।पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवनरेश सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची के पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति का आंकलन कर डीएम को आख्या भेजने के आदेश दिए हैं। ताकि जिलाधिकारी सरकार की योजनाओं से पीड़ित को क्षतिपूर्ति भुगतान करेंगे।



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