गौतमबुद्धनगर नोएडा दिनांक 10.04.2026 को अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा स्वयं को एनआईए (NIA), पुणे का अधिकारी बताकर वादी को भ्रमित किया गया तथा उसके आधार कार्ड से संचालित बैंक खातों के टेरर फंडिंग में प्रयुक्त होने की झूठी जानकारी देकर गिरफ्तारी का भय दिखाया गया। अपराधियों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आरबीआई (RBI) के नाम से फर्जी पत्र एवं वारंट भेजकर वादी से कुल 2,10,00,000 रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
कार्यवाही का विवरण-
दिनांक 26.05.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अभिसूचना संकलन एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई करते हुए उक्त साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खाते के धारक (म्यूल अकाउंट होल्डर) अभियुक्त अमन कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी चरखी दादरी, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया।
जांच में पाया गया कि अभियुक्त के बैंक खाते में उक्त साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 2.20 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। अभियुक्त के बैंक खाते का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन हेतु किया गया। अभियुक्तों के संयुक्त बैंक खातों में देश के विभिन्न राज्यों ( उत्तर प्रदेश-1, केरल-1, राजस्थान-1, गुजरात-1, कर्नाटक-1 व महाराष्ट्र-3) में शिकायते दर्ज हैं।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अमन कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी जिला चरखी, दादरी (हरियाणा), उम्र 26 वर्ष।
*पंजीकृत अभियोग का विवरण-*
मु0अ0सं0- 34/2026 धारा 308(2),318(4),319(2),336(3) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।
*महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा सुझाव-*
*1.* साइबर ठगी होने पर तुरंत *1930* पर कॉल करें या *cybercrime.gov.in* पर शिकायत दर्ज करें।
*2.* *“डिजिटल अरेस्ट”* जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पुलिस, CBI, ED या कोई भी सरकारी एजेंसी फोन/वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती।
*3.* यदि कोई खुद को पुलिस, CBI, ED, नारकोटिक्स या इनकम टैक्स अधिकारी बताकर डराए या डिजिटल अरेस्ट की बात करे, तो घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस या साइबर थाना को सूचना दें।
*4.* यदि कोई आपको अश्लील वीडियो, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ड्रग्स या किसी अपराध में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे, तो उसकी बातों में न आएं और तुरंत शिकायत करें।
*5.* OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/Credit Card नंबर, CVV, पासवर्ड या आधार-पैन की जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।
*6.* किसी भी व्यक्ति को कमीशन, किराया या लालच के बदले अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या मोबाइल नंबर उपयोग करने के लिए न दें। ऐसा खाता म्यूल अकाउंट (Mule Account) बन सकता है और साइबर अपराध में प्रयुक्त होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।



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