ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर दायर सभी मुकदमों को मजबूत करने के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी।इसके साथ ही पीठ ने हिंदू पक्षों को एक सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर अपील पर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।आपको मालूम हो कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश द्वारा उस क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश दिया जहां ‘शिवलिंग’ पाया गया था और नमाज के लिए मुसलमानों तक पहुंच प्रदान की गई थी। आज वाराणसी के ज्ञानवापी मामले का अहम दिन रहा। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग को कोई नहीं छुएगा।



More Stories
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा,दिए आवश्यक दिशा निर्देश,सरकारी जमीनों से तत्काल प्रभाव से हटवाएं अवैध कब्जेःसीएम योगी
जेवर विधायक ठा.धीरेन्द्र सिंह ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारियों को लेकर बैठक की,नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट न केवल प्रदेश के लिए,बल्कि देश के लिए गौरव का प्रतीक बनकर उभरेगा।
लखनऊ -प्रदेश में MBBS दाखिले की तीसरी काउंसिलिंग 6 अक्टूबर से होगी शुरू।