ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर 16 सी स्थित वेदांतम सोसाइटी पर 1.63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है।ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जन स्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि मंगलवार को जनस्वास्थ्य विभाग के सैनेटरी इंस्पेक्टर भारत भूषण व संजीव विधूड़ी, सुपरवाइजर गौरव नागर, मुदित त्यागी व इंद्र नागर की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16सी स्थित वेदांतम सोसाइटी का जायजा लिया। सोसाइटी की तरफ से कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं पाया गया, जिसके चलते 1,63,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने कहा है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।



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